2 Apr 2025, Wed

ड्रोन उड़ाया तो होगी कार्यवाही । प्रशासन ने इस शहर को किया नो ड्रोन जोन घोषित

नो ड्रोन ज़ोन’, UAV उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध

जालंधर: जिला प्रशासन ने जालंधर को ‘नो ड्रोन ज़ोन’ घोषित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (UAV) की उड़ानों पर तत्काल प्रभाव से सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है।

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

🔹 सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।
🔹 पुलिस और सशस्त्र बलों को भी ड्रोन के उपयोग से पहले प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
🔹 यह आदेश 21 मई 2025 तक लागू रहेगा

अब बिना अनुमति UAV या ड्रोन उड़ाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

✅ ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (UAV) की उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध।
✅ सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला।
✅ पुलिस व सशस्त्र बलों को भी UAV उपयोग से पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी।
✅ आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई।

📢 अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना दंडनीय अपराध होगा!